Bihar Samajik Suraksha Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के उन गरीब बच्चों के लिए जिनके माता-पिता नहीं है या जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं उनके लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को विधि सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं है। Samajik Suraksha Yojana बिहार सरकार के नाबालिक बच्चों का पालन पोषण करने वाली तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल है। जो उन उनका पालन पोषण करने हेतु सहायता प्रदान करेंगी।
यदि आप भी बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेख के माध्यम से प्रदान की गई है।
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Bihar Samajik Suraksha Yojana 2024
बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो अपनी मां के साथ रहते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। और जिनके पिता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से पात्र बच्चों को₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि लाभार्थी को प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। जिसके लिए बच्चे और मां का जॉइंट अकाउंट होना जरूरी है क्योंकि सरकार द्वारा बच्चों और मां के जॉइंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे कि बच्चों को वाकई सहायता की जरूरत है या नहीं। सब कुछ सही पाए जाने पर बच्चे और उनकी मां के जॉइंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदान की गई सहायता राशि प्राप्त कर मां अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगी।
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Bihar Samajik Suraksha Yojana Details in Highlights
योजना का नाम | Bihar Samajik Suraksha Yojana |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
उद्देश्य | बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना। |
लाभार्थी | राज्य के नाबालिक बच्चे जिनके पिता नहीं हैं। |
आर्थिक सहायता राशि | ₹4000 प्रतिमाह |
राज्य | बिहार |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना 2024 का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण है तो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिला जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुकी है उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण है तो बिहार सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं। और उनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनको प्रतिमाह ₹4000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिसे वह अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे। सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
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Bihar Samajik Suraksha Yojana का लाभ प्राप्त करने के नियम
- बिहार सरकार द्वारा बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी मां के साथ रहता है तो वह इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक माह के दो बच्चों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली बच्चों को यह सहायता 18 वर्ष का होने तक दी जाएगी या फिर 3 वर्ष तक जो भी पहले होती सहायता का लाभ दिया जाएगा।
- शहरी परिवार की वार्षिक आय 95000 और गांव में रह रहे हैं परिवार की आय 72000 से कम होनी चाहिए।
Samajik Suraksha Yojana Eligibility Criteria (पात्रता)
- आवेदक को बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- बिहार राज्य के ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं है वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- सामाजिक सुरक्षा योजना 2024 के तहत बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है यह तलाक हो चुकी है उनके दो बच्चे हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र माने जाएंगे।
- जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं और उनकी आयु 18 वर्ष से कम है वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का ही निधन हो गया है वह इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे और मां का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बच्चे और मां का जॉइंट अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आवेदक और बच्चे का फोटोग्राफ
बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको अपने जिला बाल संरक्षण इकाई के ऑफिस में जाना होगा।
- ऑफिस जाने के बाद आपको संबंधित अधिकारी से बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमें पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दरजी करने के बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फार्म दस्तावेजों सहित ऑफिस में जमा कर देना होगा जहां से आपने यह फार्म प्राप्त किया था।
- इसके बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाएंगे और जांच करेंगे।
- बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत योग्य पाए जाने पर लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
FAQ’s
सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है?
बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं है उनको बिहार सरकार द्वारा पढ़ाई और पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ परिवार के कितने बच्चों को मिलेगा?
इस योजना का लाभ प्रतीक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा।